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Meerut News: "कत्ल के खेल का अंत!" – नितिन को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया 73 हजार का जुर्माना
Meerut News: नितिन पुत्र बनारसी, जिसने कत्ल के बाद सबूत मिटाने और आगजनी तक की साजिश रची थी, उसे कोर्ट ने उम्रभर जेल की हवा खाने की सजा सुनाई है। साथ ही ₹73,000 का जुर्माना भी ठोका गया है।
ऑपरेशन कनविक्शन में हत्या के आरोपी नितिन को उम्रकैद और 73 हजार का जुर्माना (Photo- Social Media)
Meerut News: काशीराम कॉलोनी में पांच साल पहले हुई खौफनाक हत्या का आखिरकार इंसाफ हो गया। नितिन पुत्र बनारसी, जिसने कत्ल के बाद सबूत मिटाने और आगजनी तक की साजिश रची थी, उसे कोर्ट ने उम्रभर जेल की हवा खाने की सजा सुनाई है। साथ ही ₹73,000 का जुर्माना भी ठोका गया है। इस बड़ी कामयाबी का श्रेय जाता है "ऑपरेशन कनविक्शन" को, जिसे मेरठ पुलिस ने गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय और कठोर सजा दिलाने के लिए चलाया है।
क्या था मामला?
6 फरवरी 2020 को थाना परतापुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली हत्या हुई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मु.अ.सं. 66/2020 धारा 302, 201, 436, 427, 404 भादवि के तहत केस दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नितिन ने न सिर्फ हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए आग भी लगा दी थी।
पुलिस और अभियोजन की दमदार जोड़ी
एसएसपी मेरठ के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, और थाना प्रभारी दलीप सिंह बिष्ट ने केस को पूरी गंभीरता से लिया। एडजीसी डॉ. मुकेश मित्तल, कोर्ट मोहर्रिर का. रविन्द्र कुमार और पैरोकार का. शीपेन्द्र ने एक-एक साक्ष्य को अदालत के सामने पेश कर आरोपी की चालों को बेनकाब कर दिया।
कोर्ट का करारा वार
मा. पवन कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोर्ट संख्या-2, मेरठ ने नितिन को सख्त सजा सुनाई:
धारा 302: आजीवन कारावास + ₹50,000 जुर्माना
धारा 436: 10 साल कैद + ₹20,000 जुर्माना
धारा 427: 2 साल कैद + ₹1,000 जुर्माना
धारा 404: 3 साल कैद + ₹2,000 जुर्माना
कुल जुर्माना: ₹73,000
जनता को संदेश – अपराध करेगा, तो बचेगा नहीं!
इस फैसले ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को राहत दी, बल्कि अपराधियों को यह साफ संदेश दिया कि अब न्याय से भागना नामुमकिन है। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मेरठ पुलिस ने यह साबित कर दिया कि कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता।
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