Meerut News: मेरठ में तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया

Meerut News: एक युवक की हत्या के मामले में तीन लोगो को आजीवन कारावास व एक-एक लाख-रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपितों ने वर्ष 2019 में मोहित पुत्र भुजवीर निवासी सिखेडा थाना इंचौली मेरठ के साथ मारपीट की थी जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी।

Sushil Kumar
Published on: 12 Feb 2025 9:39 PM IST
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Meerut News (Pic-  Social-  Media)

Meerut News: मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र निवासी एक युवक की हत्या के मामले में तीन लोगो को आजीवन कारावास व एक-एक लाख-रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपितों ने वर्ष 2019 में मोहित पुत्र भुजवीर निवासी सिखेडा थाना इंचौली मेरठ के साथ मारपीट की थी जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजनों ने इंचौली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में न्यायालय ने बुधवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला पुलिस प्रवक्ता ने आज रात अदालत के निर्णय की जानकारी दी।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि तीन अगस्त वर्ष 2019 में थाना सरुरपुर क्षेत्र के गांव गोटका निवासी अरुण कुमार ने इंचौली थाने पर मोहित की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि अभियुक्तों द्वारा मोहित पुत्र भुजवीर निवासी सिखेडा थाना इंचौली मेरठ के साथ मारपीट की गई थी। घटना में अभियुक्त उज्जवल, महाराज व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोहित का हाथ पकड़ा गया व अभियुक्त पंकज द्वारा गोली मारी गई। घटना में मोहित की मृत्यु हो गई। थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया किया था और निरंतर सशक्त पैरवी की गई।

बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायालय न्यायालय एन्टी करप्शन द्वारा की गई। न्यायालय में अभियुक्त पंकज,उज्जवल और महाराजा को मु0अ0सं0 417/19 धारा 302/34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 323 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 -1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है एवं मु0अ0सं0 424/19 धारा 25/27(1) आयुध अधिनियम में अभियुक्त पंकज को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।

Shalini Rai

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