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मंत्री मोहसिन रज़ा भगौड़ा घोषित, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को "विधि,नियम एवम प्रक्रिया में कोई रुचि नही है,तथा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट के साथ साथ 82 दण्ड प्रक्रिया की की कार्यवाही करते हुए "फरार व्यक्ति की उद्घोषणा,के अंतर्गत प्रॉसेस जारी किया है।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार के वक्फ मंत्री अरशद मोहसिन रज़ा के वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट के बावजूद अदालत में हाज़िर न होने को विशेष जज एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने सख्त आदेश में कहा है कि बार बार अदालत से वारण्ट होने के बावजूद अरशद उर्फ मोहसिन रज़ा अदालत में हाज़िर नही हो रहा|
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ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को "विधि,नियम एवम प्रक्रिया में कोई रुचि नही है,तथा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट के साथ साथ 82 दण्ड प्रक्रिया की की कार्यवाही करते हुए "फरार व्यक्ति की उद्घोषणा,के अंतर्गत प्रॉसेस जारी किया है।
जिसमे मोहसिन रज़ा के नाम की डुग डुगी बजाकर मुनादी कराई जाएगी कि वो 20 फरवरी को अदालत में हाज़िर होंगे। उक्त प्रकरण 1989 का है जिसमे अरशद उर्फ मोहसिन रज़ा ने अपने साथी अकबर के साथ वादी लल्लन को तकिया कलश बाग़ के पास मार पीट किया था।
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जिसमे थाना वजीरगंज लखनऊ में धारा 323,506,336 आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज हुआ था।आरोप पत्र लगने के बाद से मोहसिन रज़ा मुकद्दमे में लापरवाही करते रहे और 28 साल बाद मुकद्दमे में 26 अप्रैल 2018 को आरोप विचरित किया गया उसके बाद से मोहसिन रज़ा फिर नदारत हो गए।
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