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भाजपा विधायक सेंगर के खिलाफ रेप की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
लखनऊ : उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआई के स्पेशल जज वत्सल श्रीवास्तव ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है।
गत 11 जुलाई को सीबीआई ने नाबालिग से रेप के इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने सेंगर व शशि को आईपीसी की धारा 120बी सपठित धारा 363, 366, 376(1) व 506 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कुल 49 गवाह व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं।
मंगलवार को आरोप पत्र पर सुनवाई के दौरान यह दोनों अभियुक्त जेल से अदालत में हाजिर थे। अदालत में इन दोनों अभियुक्तों को आरोप पत्र की नकलें प्रदान कर दी गईं। सेंगर को सीतापुर जबकि शशि को लखनऊ जेल से पुलिस की भारी सुरक्षा में पेश किया गया था।
चार जून, 2017 की इस घटना में विधायक सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग पीड़िता के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया। पीड़िता को वहां शशि लेकर गई थी। 14 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। इसके अगले दिन उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। 12 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले की एफआर दर्ज कर विवेचना शुरु की थी।
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