Muzaffarnagar News: कवाल कांड में बीजेपी विधायक सहित 12 आरोपियों को सजा के बाद जमानत

Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित न्यायालय ने मंगलवार को 2013 दंगे से पहले हुए कवाल कांड के एक मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को आरोपी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई।

Amit Kaliyan
Published on: 11 Oct 2022 9:53 PM IST
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 Kawal Case News (image social media)

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित न्यायालय ने मंगलवार को 2013 दंगे से पहले हुए कवाल कांड के एक मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को आरोपी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा और ₹10000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। जिसके बाद बीजेपी विधायक सहित इन सभी 12 लोगों को न्यायालय से ही जमानत दे दी गई।

दरअसल आपको बता दें कि 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधान सभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 148 149 307 336 353 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक विधायक विक्रम सैनी सहित इन 28 में से 12 लोगों को आज मुजफ्फरनगर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाते हुए 10 10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

जबकि 15 लोग इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इस मामले की जानकारी देते हुए विधायक विक्रम सैनी के वकील भरत वीर सिंह अहलावत ने बताया कि उस समय विधायक जी को कहा गया था पुलिस द्वारा के आप मुस्लिमों को विरोध में लोगों को भड़का रहे हैं उस समय सात आठ लोग तो पुलिस ने पकड़ लिए थे और बाकी के लोग छूटकर भाग गए थे जो भाग गए थे वह सब तो बड़ी हो गई आज सारे दोषमुक्त कर दिए गए और जो मौके पर पकड़े गए थे।

उन्हें सब को दो दो साल की सजा और 10:00 बजे 1000 का जुर्माना लगाया गया है विधायक विक्रम सैनी भी इसमें शामिल है 12 लोगों को इसमें सजा हुई है बाकी लोग बड़ी हो गए 28 लोग थे यह सारे इनमें एक की मृत्यु हो गई थी यह मुकदमा 2013 में 147, 148, 149, 307, 336, 323, 504 और 506 में, 2 साल की सजा हुई है इसलिए विधायक जी समय सभी 12 को न्यायालय से ही जमानत मिल गई है क्योंकि प्रावधान है अगर 3 साल से अधिक की सजा हो तो न्यायालय से जमानत नहीं मिलती है इसलिए 2 साल की सजा दी तो न्यायालय से जमानत इन सबको मिल गई है

Prashant Vinay Dixit

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