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शुआट्स हमला: अतीक के खिलाफ मामला दायर करने वाले ने केस वापसी की हाईकोर्ट से लगाई गुहार
इलाहाबाद: शुआट्स हमले को लेकर सुरक्षा की मांग में प्रॉक्टर रामकिशन सिंह द्वारा दाखिल याचिका वापस लेने की अर्जी मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले को जल्द से जल्द निपटाने हैं। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एक के बाद दूसरा अपराध करने वालों की जमानत निरस्त होनी चाहिए। यदि याचिका वापस की जाती है तो कोर्ट इस गंभीर मुद्दे को लेकर जनहित याचिका कायम कर इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।
शुआट्स हमले के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया और केस की मॉनीटरिंग से हो रही परेशानी पर आपित्त जताई गई। राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सभी 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शस्त्र की बरामदगी की बैलस्टिक रिपोर्ट मांगी गई है। अभी भी विवेचना जारी है।
जनहित याचिका कायम कर सकती है कोर्ट
याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी एसपी रैंक के अधिकारी के हलफनामे के साथ दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि तय की है।साथ ही कहा है कि याचिका वापसी की अर्जी पर आदेश पारित किया जाएगा और यदि याचिका निस्तारित होती है, तो कोर्ट इस गंभीर मामले को लेकर जनहित याचिका कायम कर व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगी। गौरतलब है, कि अतीक अहमद के खिलाफ हत्या जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में वह जमानत पर हैं।
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