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प्राधिकरण ने 16 बिल्डर परियोजना के कंपलीशन सर्टिफिकेट के आवेदन किए निरस्त
नोएडा: निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए बिल्डरों को रेरा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था। रेरा से बचने के लिए करीब एक दर्जन बिल्डरों ने अधिभोग प्रमाण(कंपलीशन सर्टिफिकेट) पत्र के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया था। जिसे प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। वजह बिल्डर द्वारा परियोजनाओं का संपूर्ण विकास न होना बताया गया। जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इसमें 12 बिल्डरों के अलावा चार वाणिज्यिक कुल 16 आवेदन को निरस्त किया गया है।
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कौन-कौन से है बिल्डर प्रोजेक्ट
इसमें आम्रपाली सफायर-2 सेक्टर-45 जीएच-03, एसोटेक लि. सेक्टर-44 जी-03ए, एम्स मैक्स गार्डेनिया डवलपर्स के भूखंड संख्या सेक्टर-46 जीएस-01, सेक्टर-75 में जीएच-11, जीएच-08, जीएच -02, आम्रपाली सिलिकोन का भूखंड सेक्टर-76 जीएच-01ए, आम्रपाली प्रिंसले, अंतरिक्ष डवलपर्स, आइवी काउंटी, टूडे होम्स, लाजिक्स सिटी डवलपर्स के वाणिज्यिक भूखंडो में सुपरटेक के अलावा वेव इंफ्राटेक के वेव सिटी एल-2ए , सी-01 पॉकेट संख्या 2ए, 2बी, 2सी, 2डी शमिल है।
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कब किया आवेदन
रेरा से बचने के लिए इन बिल्डरों ने 27 अक्टूबर 2016 को प्राधिकरण में अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर प्राधिकरण ने इन सभी बिल्डरों के आवेदनों को निरस्त कर दिया। फिलहाल इन सभी बिल्डरों को 31 जुलाई तक रेरा के तहत आवेदन कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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