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Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उड़ाया ड्रोन तो होगी जेल, अचानक रेड जानें क्यों घोषित हुआ ज़ेवर एरिया?
Noida International Airport Drone Ban: नोएडा एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाना पड़ेगा महंगा! जेवर क्षेत्र अचानक रेड जोन घोषित, उल्लंघन करने पर होगी जेल। जानें, क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला।
Noida International Airport
Noida News: उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ विकास का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का गढ़ भी बन गया है। निर्माणाधीन इस एयरपोर्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब यहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए जेवर क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है—अब एयरपोर्ट के ऊपर या आसपास ड्रोन उड़ाना या किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का इस्तेमाल करना सख्त वर्जित होगा। और अगर कोई इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे कड़े कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
एयरपोर्ट के आसपास के इलाको पर रहेगी कड़ी नजर
नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इस फैसले को लागू किया है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका विशेष निगरानी में रहेगा और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी कड़ी कार्रवाही
ADCP मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र को 8 अक्टूबर 2024 को ही रेड जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब इसके अनुपालन पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस नियम का पालन करें और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की महत्वता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता एक बड़ा संकेत है कि यहां भविष्य में किसी भी तरह के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।