TRENDING TAGS :
महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का आरोप है कि उसके पेंशन के मामले का कोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
लखनऊ: हाईकोर्ट ने परिवार कल्याण महानिदेशालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण व मूल्यांकन के पद पर तैनात डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने एसएसपी लखनऊ को निर्देशित किया है कि वह 2 मई को सवा दो बजे डॉ. नीना गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें।
ये भी पढ़ें— हार के डर से विपक्ष मचा रहा है ईवीएम पर शोर: दिनेश शर्मा
यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का आरोप है कि उसके पेंशन के मामले का कोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
याचिका पर कोर्ट ने 5 मार्च को महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता से जवाब मांगा था। अगली सुनवाई पर भी जब महानिदेशक की ओर से न कोई जवाब आया और न ही उनकी ओर से कोई पेश हुआ तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दे दिया।
ये भी पढ़ें— यूपी : आयोग अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया का मुकदमा समाप्त
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भी महानिदेशक हाजिर नहीं हुईं और न ही उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!