NRHM घोटाले में पूर्व CMO समेत कई की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बुलन्दशहर के पूर्व सीएमओ डा दिलीप सिंह, दवा सप्लायर संजय अवस्थी व सह अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव की याचिका खारिज कर दी है।

Dharmendra kumar
Published on: 1 July 2019 10:51 PM IST
NRHM घोटाले में पूर्व CMO समेत कई की याचिका खारिज
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बुलन्दशहर के पूर्व सीएमओ डा दिलीप सिंह, दवा सप्लायर संजय अवस्थी व सह अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव की याचिका खारिज कर दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है। बी.एस. फार्मा के मार्फत दवा सप्लायर अवस्थी का कहना था कि वह लोक सेवक नहीं है। घोटाला लोक सेवकों ने किया है। याची पर 17 लाख 23 हजार 766 रूपये का सरकार को नुकसान पहुचाने का आरोप है।

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याची ने 1 अक्टूबर 2018 को आरोप मुक्त करने की अर्जी दी थी जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। अन्य आरोपियों की याचिका पर भी कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। याचिका पर सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने पक्ष रखा।

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