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घटतौली मामला: पेट्रोल पंप मालिकों को HC से राहत नहीं, सरकार ने कहा- इनका कारनामा विश्वासघात भरा
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने घटतौली और धोखाधड़ी के आरोपी पेट्रोल पंप मालिकों को राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से आरोपी पंप मालिकों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका बुधवार (03 मई) को खारिज कर दी।
यह आदेश जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने स्टैंडर्ड फ्यूल सेंटर, महबुल्लागंज, सीतापुर रोड पेट्रोल पंप के मालिक बिजेंद्र नाथ शुक्ला, गोपाल शुक्ला व मैनेजर सज्जन तिवारी की ओर से दायर याचिका पर पारित किया। याचियों ने आईपीसी की धारा- 420, 265, 267 व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज की मांग की थी।
याचियों का कारनाम विश्वासघात भरा
याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचियों का कारनाम जनता के साथ विश्वासघात है। कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में और भी धाराएं बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
एक दिन में हजारों लीटर की गड़बड़ी
सुनवाई के दौरान याचियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी कोर्ट के समक्ष पेश की गई। इसमें साफ कहा गया है कि टैंक के अनुसार 27 अप्रैल को 9,650 लीटर की बिक्री होनी चाहिए, लेकिन मशीन रीडिंग के अनुसार 4,397 लीटर की बिक्री हुई है। इससे स्पष्ट है कि 5,253 लीटर का ऋणात्मक स्टॉक वैरिएशन है। एसटीएफ ने जांच के दौरान मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ी थी, जिसका रिमोट कंट्रोल इस पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी दुर्गेश कुमार के पास से बरामद हुआ था।
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