TRENDING TAGS :
पुलिस भर्ती-2015 में चयनितों को प्रशिक्षण पर भेजने पर जल्द लें निर्णय: हाईकोर्ट
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2015 की पुलिस भर्ती में चयनित याची को प्रशिक्षण के लिए भेजने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची को एक आपराधिक मामला दर्ज होने के आधार पर प्रशिक्षण पर नहीं भेजा गया। जिसे चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित अन्य दस्तावेजों के साथ वह विपक्षी को अर्जी दे और इस अर्जी का 2 माह में निस्तारण किया जाए।
ट्रेनिंग पर जाने का है वैधानिक अधिकार
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने मथुरा के मुकेश की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता यानेंद्र पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि केवल आपराधिक मामला दर्ज होने से चयनित व्यक्ति को नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह केस का हवाला दिया। याची का यह भी कहना है जब जानलेवा हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी, वह नाबालिग था और प्राथमिकी दर्ज होने से उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसे प्रशिक्षण पर जाने का वैधानिक अधिकार है। इस पर कोर्ट ने नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!