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Court News: बहुचर्चित हत्याकांड में 7 लोगों को आजीवन कारावास, 2.59 लाख का जुर्माना
Raebareli News: मृतक के पिता रंजीत सिंह ने सात लोगों को नामजद करते हुए हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा हरचंदपुर थाने में दर्ज कराया था।
Raebareli News (Pic:Newstrack)
Raebareli News: रायबरेली में बहुचर्चित हत्याकांड व जानलेवा हमले के सभी आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वारदात हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव का है, जहां 14 मई 2019 को शिवा सिंह पुत्र रंजीत सिंह व उनके बड़े भाई गोपाल सिंह निवासी मझिगवां हरदोई अपने बेटे के मुंडन कार्यक्रम का सामान लेकर बाजार से लौट रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर धीरेंद्र सिंह, शिवराज सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सलीमपुर गांव के पास स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे ट्रक खड़ा करके आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दोनों सगे भाइयों को स्कॉर्पियो से खींचकर उन पर लाठी डंडों व लोहे की राड से हमला कर दिया था।
सात आरोपियों पर आजीवन कारावास की सजा
जिसमें शिवा सिंह की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं बड़ा भाई गोपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें मृतक के पिता रंजीत सिंह ने सात लोगों को नामजद करते हुए हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा हरचंदपुर थाने में दर्ज कराया था। लंबी सुनवाई के बाद आज एडीजे सेकंड प्रभात कुमार यादव ने सभी सातों लोगों को हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दो लाख उनसठ हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
सभी को हिरासत को लेकर जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे आज माननीय न्यायालय ने सभी साथियों के आधार पर फैसला सुनाया है और सभी मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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