Azam Khan सहित 4 आरोपी डूँगरपुर प्रकरण में दोषी करार, सोमवार को तय होगी सजा की अवधि

Azam Khan Dungarpur Case: डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित चार आरोपीयों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया है।

Azam Khan
Published on: 16 March 2024 11:37 AM GMT (Updated on: 16 March 2024 11:50 AM GMT)
डूँगरपुर प्रकरण में आजम खान दोषी करार।
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डूँगरपुर प्रकरण में आजम खान दोषी करार। (Pic: Social Media)

Rampur News: डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित चार आरोपीयो को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया है। डूंगरपुर प्रकरण में आज़म खान सहित टोटल साथ आरोपी थे। आजम खान आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे।

18 मार्च को तय होगी सजा की अवधि

18 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि 4 आरोपीयों को कितनी सजा होगी। इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि आज आजम खान का 508/19 डूंगरपुर वाला मामला निर्णय के लिए लगा हुआ था। जिसमें कुल मिलाकर 7 मुलजिम थे। आजम खान, बरकत अली, अजहर अली, आले हसन, जिब्रान, फरमान और उमेंद्र चौहान। यह 7 लोग मुलाजिम थे जिसमें से आजम खान, अजहर अली, बरकत अली और आले हसन इन पर धारा 447, 427, 504, 506 के तहत दोषी पाया गया।

4 आरोपी हुए बरी

धारा 395 और 412 में चारों दोषियों को बरी किया गया। शेष मुलजिमान जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ। सजा के उपरांत निर्णय के लिए 18 तारीख तय की गई है। इसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। उन पर सजा कितनी होगी, इसे अभी गिल्टी होल्ड कर लिया गया है। सोमवार को न्यायालय निर्णय सुनाएगी।

ये है पूरा मामला

सपा सरकार के समय डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इसे बनाने के लिए सपा सरकार ने यहां मौजूद मकानों को सरकारी जमीन पर बनाए जाने का आरोप लगाकर तोड़ दिया था। 2016 में ये मकान तोड़े गए थे। इस प्रकरण में भाजपा सरकार आने पर 12 लोगों ने अलग अलग धाराओं में आजम खान सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि आजम खान के इशारे पर सपा सरकार ने लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया। साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर घ्वस्त कर दिया। आरोप यह भी है कि आजम खान के आदेश के बाद लोगों के घरों में लूट पाट की गई और उनसे मार पीट की गई। इसी मामले में आज अदालत ने आजम खान सहित 4 आरोपियों को दोषी करारा दिया है। 18 तारीख को कोर्ट सजा तय करेगी।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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