रेरा में रजिस्ट्रेशन बगैर फ्लैट बुक करने वालों की खैर नहीं, ऐसे लोगों की बन रही है लिस्ट

sudhanshu
Published on: 3 Aug 2018 9:11 PM IST
रेरा में रजिस्ट्रेशन बगैर फ्लैट बुक करने वालों की खैर नहीं, ऐसे लोगों की बन रही है लिस्ट
X

लखनऊ: उप्र भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में आवास योजनाओं के तहत फ्लैट बेचने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार प्रदेश भर में ऐसी हाउसिंग प्लान चलाने वालों की लिस्ट तैयार करवा रही है। दोषी बिल्डरों को तीन साल की सजा और परियोजना की लागत का दस प्रतिशत तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

रेरा के अध्यक्ष/ प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकरण ने सभी प्राधिकरणों से ऐसी चल रही योजनाओं की पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। इसमें उन्होंने कहा है कि रेरा की जानकारी में आया है कि बहुत से प्रमोटर्स अपनी परियोजनाओं का रेरा में बिना पंजीकरण कराए विज्ञापन निकाल रहे हैं। मकानों और फ्लैटों की बुकिंग की जा रही है, बेचा भी जा रहा है। यह कायदे कानूनों का उल्लंघन है।

यदि कोई प्रमोटर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर मकानों और फ्लैटों की बुकिंग करता है या उन्हें बेचता है तो उसे योजना की पूरी लागत का 10 फीसदी जुर्माना या तीन साल की कारावास की सजा झेलनी पड़ सकती है। अधिनियम में दंड का यही प्रावधान निर्धारित किया गया है। यह दोनों सजाएं प्रमोटर को एक साथ दी जा सकती हैं।

sudhanshu

sudhanshu

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!