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बुजुर्ग के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर प्रमुख सचिव गृह का हलफनामा तलब
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में दस साल पुराने एफआईआर को लेकर लोक निर्माण विभाग के रिटायर सहायक अभियंता के खिलाफ की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर प्रमुख सचिव गृह से उनका व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि अक्टूबर 2007 में दर्ज प्राथमिकी को लेकर दस वर्ष बाद अचानक किस वजह से कार्रवाई की जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति वी के सिंह की खंडपीठ ने रिटायर सहायक अभियंता आर के राम गुप्ता की याचिका पर दिया है।
याची के खिलाफ 11 अक्टूबर 2007 को आईपीसी की कई धाराओं समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना कोतवाली चन्दौली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याची वहां 2000 से 2003 तक तैनात था। 30 नवंबर 14 को वह रिटायर हो गया। सड़क एवं पुलिया निर्माण में अनियमितता को लेकर याची के खिलाफ विभागीय जांच भी हुई, जिसमें वह बरी हो गया।
याचिका में अभियोजन स्वीकृति एवं प्राथमिकी को चुनौती दी गयी है। अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।
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