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सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सादीपुर गांव जंगल में बनने वाली सड़क का मामला
सादीपुर के जंगल खाते में बनने वाली सड़क का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
फोटो— सुप्रीम कोर्ट (साभार— सोशल मीडिया)
जौनपुर। जनपद के विकास खण्ड सिरकोनी क्षेत्र स्थित ग्राम सादीपुर के जंगल खाते में बनने वाली सड़क का मामला अब देश की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सादीपुर गांव के जंगल में बन रही सड़क के मामले को लेकर जिला से लेकर हाईकोर्ट तक लड़ने वाले सादीपुर निवासी उदयभान सिंह ने अब इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अपील संख्या 005732 एवं केश डायरी संख्या 8795/ 2021 से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया है।
बता दें कि शासन स्तर से रसैना मार्ग से सादीपुर हरिजन बस्ती के लिए एक सड़क स्वीकृत है, जो जंगल खाते की जमीन से दूर एक चकमार्ग से बस्ती तक पहुंचती है। लेकिन क्षेत्रिय जन प्रतिनिधि के सह पर इस गांव के जंगल की जमीन के मध्य से बगैर चक मार्ग के ही जबरिया विधायक के एक स्वजातीय ग्रामीण को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए सड़क बनायी जा रही थी। जबकि महज चन्द मीटर की दूरी पर स्थित चक मार्ग है लिए शासन से पैसा स्वीकृत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत जंगल की जमीन को बचाने के लिए गांव के उदयभान सिंह ने वीड़ा उठाया। उन्होंने पहले तो जिला प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के पालन की गुहार लगाई।
यहां पर सत्ताधारी दल के क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि के दबाव में जिला प्रशासन नतमस्तक रहा और याची की याचना सुनने के बजाय जबरिया सड़क बनवाने लगा। इसमें लोक निर्माण विभाग खासा दिलचस्पी ले रहा था। फिर उदयभान सिंह मामले को हाईकोर्ट लेकर गये, वहां से आदेश कर पहले तो हाईकोर्ट ने जंगल खाते की जमीन पर बन रही सड़क को खोदवा दिया, बाद में हाईकोर्ट ने सड़क बनाने का पूरा अधिकार फिर जिला प्रशासन को दे दिया। इससे फिर सत्ताधारी दल के विधायक का दबाव पड़ते ही प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन की अवज्ञा कर सकता है।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए उदयभान सिंह ने एक अपील याचिका सभी आदेशों एवं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। याचिका रजिस्टर्ड होने के साथ ही सुनवाई के लिए लग चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार सहित जिलाधिकारी जौनपुर, एसडीएम सदर जौनपुर, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं जेई लोक निर्माण विभाग जौनपुर को प्रतिवादी बनाया गया है। खबर के अनुसार सभी पक्षकारों को नोटिस भी इजरा हो चुकी है।
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