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एसडीएम ने किया RTI का उल्लंघन, अब दे रहे 250 रूपये प्रतिदिन
सहारनपुर: जनसूचना के अधिकार के तहत जिले के तीतरो थाना क्षेत्र के ग्राम ठोल्ला के वादी को सूचना न उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने एसडीएम नकुड पर 250 रूपये प्रतिदिन जुर्माना अदा करने की फटकार लगाते हुए वादी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
6 महीने तक लटकाई आरटीआई एप्लीकेशन
तीतरो के ग्राम ठोल्ला फतेहपुर निवासी महमूद पुत्र महबूब ने 26 दिसम्बर 16 को महंगी राशन डिपो के अलग-अलग श्रेणी के कार्डो सम्बंध मे सूचना अधिकारी नकुड से जानकारी चाही थी, परन्तु 6 माह बीतने के बाद भी सूचना न दिये जाने पर मुख्य सूचना अधिकारी के यहां अपील करने के बाद मामले मे 23 अप्रैल 18 को सुनवाई की गई जिसमें प्रतिवादी न्यायालय मे प्रस्तूत नहीं हो पाया। न्यायालय ने जनसूचना अधिकारी उपजिलाधिकारी नकुड को निर्देशित किया कि 30 दिन के अन्दर वादी को प्रार्थना-पत्र की सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए आयोग को अवगत करायें अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण दे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी।
250 रूपये प्रतिदिन जुर्माना
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी आयोग के समक्ष उपस्थित नही हो पाये जिसमे उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत आयोग के समक्ष उपस्थित न होने और सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए जनसूचना अधिकारी उपजिलाधिकारी नकुड के विरूद्ध 250 रूपये प्रतिदिन का दण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी उपजिलाधिकारी नकुड को निर्देशित किया गया कि अगले 20 दिन के अन्दर वादी को सूचना उपलब्ध करायें। विलम्ब होने की दशा में उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कर धारा 20 के तहत विभागीय कार्यवाही एंव धारा 19 के तहत क्षतिपूर्ति का आदेश दर्ज कराया जायेगा।
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