TRENDING TAGS :
नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में इंजीनियर की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में सह अभियुक्त सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर सुनील कुमार अग्रवाल को आरोप मुक्त करने से इंकार करने के सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में सह अभियुक्त सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर सुनील कुमार अग्रवाल को आरोप मुक्त करने से इंकार करने के सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।
यह भी पढ़ें...गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे हज यात्रा
याची का कहना था कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीबीआई ने धारा 197 के तहत सरकार से अनुमति नहीं ली है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव का कहना था कि याची सेवा निवृत्त हो चुका है। राज्य सरकार से चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमति लेना बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है।
नोएडा में 954.38 करोड़ के भूमि आवंटन घोटाले के आरोप में चीफ इंजीनियर यादव सिंह सहित कई अधिकारियो के खिलाफ 16 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज हुई। 31मई 17 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की।
यह भी पढ़ें...पूजा के बाद प्रसाद में बंटी पंजीरी, बच्चों समेत 40 की तबीयत बिगड़ी, मचा हड़कंप
याची पर आपराधिक षड्यंत्र, न्यासभंग, छल व कूट रचना करने का आरोप है। याची ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले सरकार की सहमति न लेने के आधार पर 29 जनवरी 2019 को आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की। जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!