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सपा MLC सुनील सिंह साजन को तीन आपराधिक मामलों में मिली जमानत
लखनऊ: एडीजे उमाशंकर शर्मा ने आगजनी सहित तीन आपराधिक मामलों में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन की नियमित जमानत अर्जी गुरुवार (12 अक्टूबर) को मंजूर कर ली। उन्होंने मुल्जिम साजन को तीनों ही मामलों में अलग-अलग 20 हजार रुपए की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बुधवार को सपा एमएलसी साजन ने थाना हजरतगंज, आशियाना व थाना कृष्णानगर से संबधित आगजनी के इन तीनों मामलों में आत्मसमर्पण किया था।
निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के तत्काल बाद सत्र अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। सत्र अदालत से अंतरिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई थी। लिहाजा मुल्जिम साजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वर्ष 2010 में इन तीनों मामलों की एफआईआर दर्ज हुई थी।
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