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Shravasti News: न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत की जाने वाली नवीन नियमावली पर मंथन कार्यशाला आयोजित
Shravasti News: श्रावस्ती में जमानत याचिकाओं की नई नियमावली पर मंथन! पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित, विवेचकों को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण।
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Shravasti News: शनिवार को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर व महानिरीक्षक देवीपाटन के दिशा-निर्देशन में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत की जाने वाली नवीन नियमावली पर मंथन कार्यशाला आयोजित की गई।इस दौरान एएसपी ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जमानत प्रार्थना पत्रों की नवीन नियमावली तथा उच्च न्यायालय में दाखिल की जाने वाली जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तुत किए जाने वाले 19 बिंदुओं की जांच आख्या के संबंध में विवेचकों को प्रशिक्षित करना है। बताया कि कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं विवेचकों को जमानत प्रकरणों में जांच आख्या तैयार करते समय अभियुक्त की स्थिति, गिरफ्तारी, आरोप पत्र की स्थिति, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्द बरामदगी, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, महिला अपराध, गैंग चार्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि विषयों पर विधिक रूप से सुदृढ़ एवं तथ्यपरक आख्या तैयार करने के निर्देश शामिल रहे हैं। साथ ही जमानत के मामलों में अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस के बीच समन्वय को सशक्त बनाने पर भी बल दिया गया है।
कार्यशाला में विशेष रूप से सुधीर गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबंधित वादों में पारित आदेशों के अनुपालन पर भी चर्चा की गई, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में, जिनमें परिवाद दाखिल किए जाने अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज किए जाने की व्यवस्था हो, विधिक प्रावधानों के अनुरूप जांच कर साक्ष्यों के आधार पर सुदृढ़ आख्या तैयार की जाए। इस दौरान गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों की विवेचना में विशेष सावधानी बरतने तथा कानूनी बिंदुओं को गंभीरता से शामिल करने हेतु भी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों के प्रभावी विरोध में कोई विधिक कमी न रह सके।
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