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Shravasti News: डीएम-एसपी ने इंडो-नेपाल बार्डर का किया निरीक्षण, अनाधिकृत रूप से उर्वरक भण्डारित पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की
Shravasti News: जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार भारत नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर के अंदर खाद का भंडारण व बिक्री प्रतिबंधित है। अत: उक्त खाद अनाधिकृत रूप से भंडारित पाई गई।
Shravasti News: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित ताल बघौड़ा व बनिया गांव पहुंचकर सीमावर्ती गांवों के आसपास सुरक्षा का जायजा लिया तथा सुरक्षा बलों को सीमा पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीमा पिलरों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय बाजार का भी भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याएं भी सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांवों में यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसकी समस्या सुनी जाएगी तथा उसका निराकरण किया जाएगा तथा यदि कोई व्यक्ति सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है तथा वह पात्रता की श्रेणी में है, लेकिन उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
ऐसे पात्र लोगों को पात्रता के आधार पर लाभ दिया जाएगा, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि आपको अपने आसपास के क्षेत्र में किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहते हुए सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, डिप्टी कमांडेंट 62वीं बटालियन एसएसबी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व डीएम, एसपी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान ताल बघौड़ा बाजार में एक भवन के बेसमेंट में अनाधिकृत रूप से गोदाम बनाकर उर्वरक का भंडारण पाया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उर्वरक केंद्र साहिल ट्रेडर्स के नाम से संचालित है, जो बेचुआ में पंजीकृत है, जबकि बेचुआ में दुकान के निरीक्षण के दौरान गोदाम निर्माणाधीन पाया गया, जो गोदाम संचालन के लिए उपयुक्त नहीं था। जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर अवगत कराया कि उनके द्वारा 03 दिन पूर्व ही बेचुआ स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया था, जिसमें जिला कृषि अधिकारी की भी संलिप्तता पाई गई थी। ताल बघौड़ा बाजार में साहिल ट्रेडर्स द्वारा उर्वरक गोदाम का संचालन किया जा रहा था। जिससे प्रतीत होता है कि ताल बघौड़ा में उक्त गोदाम का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। मौके पर पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि यहां से खाद साइकिल व मोटरसाइकिल से रोशनपुरवा व अन्य मार्गों से नेपाल भेजी जाती है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ताल बघौड़ा स्थित गोदाम के पीछे बने छोटे से गेट से खाद की कालाबाजारी की जा रही थी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार भारत नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर के अंदर खाद का भंडारण व बिक्री प्रतिबंधित है। अत: उक्त खाद अनाधिकृत रूप से भंडारित पाई गई। उप निदेशक कृषि श्रावस्ती को प्रतिष्ठान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी भिनगा द्वारा खाद केंद्र को सील कर दिया गया है तथा दुकानदार के विरुद्ध अवैध भंडारण व कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। लापरवाही बरतने पर जिला कृषि अधिकारी व अपर जिला कृषि अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उनके विरुद्ध निलंबन व विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा संतोष कुमार, उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र, एआर कोआपरेटिव प्रेमचन्द्र प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।