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Shravasti News : सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' रणनीति लागू
Shravasti News : परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा के निर्देश पर जिले में 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' की व्यवस्था लागू होगी।
सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' रणनीति लागू (Pic- Social Media)
Shravasti News : परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा के निर्देश पर जिले में 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' की व्यवस्था लागू होगी। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने व्यवस्था को धरातल पर लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा ’’नो हेलमेट नो फ्यूल’’ रणनीति लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में ’’नो हेलमेट नो फ्यूल’’ अभियान को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत भी एक अपराध है, जिसमें छह माह तक के कैद की सजा हो सकती है।
जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों तथा संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी ऐसे दुपहिया वाहन चालक को डीजल/पेट्रोल का विक्रय न किया जाय, जो हेलमेट बिना लगाए वाहन संचालित करते हुये पेट्रोल पम्प पर आये हों। जनपद के सभी पेट्रोल पम्प पर आगामी 05 दिवसों में बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगाएं कि किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन को पेट्रोल/डीजल का विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना है। पेट्रोल पम्प संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान हमेशा सीसीटीवी कैमरा की निगाह में रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
यातायात नियमों की पालन करने की दिलाई शपथ
वहीं, पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन पर प्रभारी यातायात मो. शमीम की टीम तथा थानाध्यक्ष नवीन मॉडर्न श्रावस्ती गणनाथ प्रसाद की संयुक्त टीम ने कटरा चौराहा पर ई रिक्शा चालक, टेंपो चालक, दो पहिया वाहन चालकों एवं पैदल चलने वाले लोगों को रोककर यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया तथा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। साथ ही यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। इसके साथ ही प्रभारी यातायात द्वारा शीत ऋतु के दौरान होने घने कोहरे की दृष्टिगत वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रालियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की महत्वपूर्ण जानकारी दी और नि:शुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया। इस दौरान प्रभारी यातायात द्वारा जनपद में विभिन्न चौराहो तिराहों पर यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
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