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Shravasti News: यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बताई हिट एंड रन कानून की खूबियां
Shravasti News: सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रविवार को यातायात पुलिस टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। आम नागरिकों को यातायात नियमों से जुड़ी जानकारियों से संबंधित पैम्फलेट का वितरण किया गया।
लोगों को जागरूक करती पुलिस। Photo-Newstrack
Shravasti News: सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रविवार को यातायात पुलिस टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। आम नागरिकों को यातायात नियमों से जुड़ी जानकारियों से संबंधित पैम्फलेट का वितरण किया गया। नागरिकों से यातायात पुलिसकर्मियों ने आह्वान किया कि वे सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। नशे की हालत में वाहन न चलाने व वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने का आह्वान किया।
क्षेत्राधिकारी यातायात संदीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपद के थाना गिलौला अंतर्गत गिलौला बाजार पर आम जनमानस को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। कहा गया कि हम यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। इससे न सिर्फ हमारी यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर ट्रालियों, पिकअप आदि कमर्शियल वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाया गया तथा आम जनमानस को दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का प्रयोग करने तथा गलत दिशा में वाहन न चलाने के प्रति जागरूक किया गया तथा पैम्फ्लेट्स वितरित किए गए और कहा गया कि यदि नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाएंगे तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश की अनुसार हिट एंड रन से पीड़ित अधिक से अधिक व्यक्तियों/उनके संबंधियों को मुआवजा दिलाने के लक्ष्य के अनुपालन में थाना गिलौला अंतर्गत गिलौला बाजार पर आम जनमानस को जागरूक किया गया। बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर्स रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किए हैं। सिर्फ ट्रक नहीं डंपर सहित ऑटो, टैक्सी और अन्य वाहनों के ड्राइवर भी इस नियम के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बना जो सामान्य रूप से प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू है। हिट एंड रन के नए नियम के अनुसार, अगर गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को बिना बताए वहां से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिलेगी। इसके अलावा उस पर 7 लाख का जुर्माना भी लगेगा।
मालूम हो कि हिट एंड रन कानून का यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में विरोध हो रहा है। नए नियम को लेकर ड्राइवर्स में काफी रोष है। उनका कहना है कि हादसे के कारण किसी की जान जाती है तो हमेशा इसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती। यह कानून पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अभी तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आरोपी को दो साल की सजा मिल सकती है। इसके अलावा किसी खास मामले में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है।
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