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Sonbhadra News: नवजात शिशुओं का बिचैलियों के जरिए किया जा रहा सौदा, तीन दिन पूर्व बेचे गए शिशु की बरामदगी
Sonbhadra News: जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बीजपुर थाना क्षेत्र से तीन दिन पूर्व बेचे गए एक नवजात की बरामदगी के साथ ही, इसका खुलासा किया।
Sonbhadra News (Newstrack)
Sonbhadra News: जिले में नवजात शिशुओं की बिचैलियो की जरिए की जा रही सौदेबाजी और गरीब मां-बाप को रूपये का लालच देकर उसे दूसरे को बेचवाने के बड़े खेल का खुलासा सामने आया है। जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बीजपुर थाना क्षेत्र से तीन दिन पूर्व बेचे गए एक नवजात की बरामदगी के साथ ही, इसका खुलासा किया। मामले में संबंधित बच्चे के माता-पिता सहित पाच के खिलाफ बीजपुर थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पूछताछ के लिए कुछ आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करने के बाद, उसे पालन-पोषण के लिए बालक बाल गृह में दाखिल कर दिया गया है।
छापेमारी में बरामद हुआ नवजात शिशु
बताते हैं कि शुक्रवार की सुबह किसी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार खैरवार को जानकारी दी थी कि बीजपुुर थाने में दलालों के जरिए ढाई माह के एक बच्चे को बेच दिया गया है। उनके निर्देश पर गायत्री दूबे बाल संरक्षण अधिकारी, रोमी पाठक पाठक गैर सांस्थानिक संरक्षण अधिकारी, सुधीर कुमार शर्मा परामर्श दाता जिला बाल संरक्षण इकाई, उपनिरीक्षक ओमप्रकाश सिंह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की मौजूदगी वाली टीम ने मिली जानकारी के आधार पर बताई गई जगह पर छापेमारी की तो वहां नवजात शिशु को बरामद कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
पूछताछ में पता चला कि तीन दलालों ने उसके माता-पिता को 45000 हजार देकर उसे खरीद लिया था और अच्छा पैसा लेकर उसे दूसरे को बेच दिया था। मामले में बच्चे की मां उर्मिला, पिता शाकिर हुसैन, दलाल सत्यनारायण गुप्ता, उसकी पत्नी मानकुंवर और दामाद शिवशंकर गुप्ता के खिलाफ बीजपुर थाने में धारा 317 आईपीसी तथा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 80 और 81 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि यदि इस प्रकार की सूचना कहीं से प्राप्त होती है तो तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और संबंधित थाने को अवगत कराएं। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा
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