Sonbhadra News: जिला मुख्यालय पर मकान खाली कराने को लेकर घंटों जद्दोजहद, गतिरोध बरकरार

Sonbhadra News: कोर्ट के निर्देश पर पुलिस टीम के साथ शाम को पहुंचे अदालत अमीन ने मकान को खाली करवाने का प्रयास किया। रात तक मौके पर पुलिस टीम बनी रही।

Kaushlendra Pandey
Published on: 8 May 2024 9:14 PM IST
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मौके पर मौजूद पुलिस। (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: जिला मुख्यालय स्थित मेन मार्केट में एक मकान को खाली करने को लेकर घंटों जद्दोजहद की स्थिति बनी रही। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस टीम के साथ शाम को पहुंचे अदालत अमीन ने मकान को खाली करवाने का प्रयास किया। रात तक मौके पर पुलिस टीम बनी रही। समाचार दिए जाने तक मकान को खाली नहीं कराया जा सका था मौके पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी।

आदेश के बाद भी नहीं खाली किया गया मकान

बताते हैं कि मकान को लेकर दाखिल मुकदमे में न्यायालय की तरफ से बेदखली का आदेश पारित किया गया था। बावजूद मकान खाली न किए जाने पर अदालत में पुलिस की सहायता से अदालत अमीन को मकान खाली कराकर 10 मई तक अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। इसी कड़ी में अदालत अमीन के साथ पुलिस की टीम बुधवार की देर शाम में मार्केट पहुंची हुई थी। जैसे ही मकान से जुड़े हिस्से में प्रतिष्ठान संचालित कर रहे व्यवसायियों को इसकी जानकारी मिली हड़कंप मच गया।

पूरे नगर में पुलिस की मौजूदगी

इससे प्रभावित होने वाले व्यवसायियों की तरफ से कार्रवाई को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए गए। मेन मार्केट का मामला होने के कारण पूरे नगर (राबर्ट्सगंज शहर) में पुलिस की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। कई व्यापारी नेता भी मौके पर पहुंच गए। समाचार दिए जाने तक जहां अदालत अमीन के साथ पुलिस टीम मौके पर बनी हुई थी। वहीं, न्यायालय की तरफ से 10 में तक अनुपालन आख्या का समय दिए जाने के कारण यह माना जा रहा था कि बेदखली की कार्रवाई 10 तक टल सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि 10 मई तक मकान को खाली करने की चेतावनी दे दी गई है। मेन मार्केट स्थित बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान से जुड़ा मामला होने के कारण, अब आगे क्या स्थिति बनती है? इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।

वर्ष 1992 से चल रहा था अदालत में केस

बताते हैं कि संबंधित मकान को लेकर दोनों पक्षों में वर्ष 1992 से मुकदमेबाजी चल रही थी। 19 सितंबर 1997 को सोपाड़ी लाल आदि बनाम भोलानाथ वाले केस में वादी के पक्ष में आंशिक रूप से डिक्री करते हुये प्रतिवादी को विवादित मकान से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था। साथ ही प्रतिवादी को आदेशित किया गया था कि वह अंदर माह उक्त मकान को खाली कर दें।


अमीन अदालत को दिया गया डिक्रीदार को कब्जा दिलाने का आदेश

न्यायालय के आदेश के बाद भी मकान न खाली किए जाने पर डिक्रीदार की तरफ से, न्यायालय में केस दायर कर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए गत 26 अप्रैल को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (द्वितीय) की अदालत की तरफ से आदेश पारित किया गया कि वादीगण को विवादित मकान का मालिक होना पाया गया है तथा प्रतिवादी को विवादित मकान से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। यह भी आदेश पारित किया गया है कि प्रतिवादी एक माह के अंदर विवादित मकान खाली कर दें अन्यथा वादीगण को अधिकार होगा कि वह जरिए न्यायालय विवादित मकान को खाली करवा लेंगे। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रतिवादी के द्वारा विवादित मकान खाली न करने के कारण यह इजरा वाद दाखिल किया गया है।

थानाध्यक्ष राबर्ट्सगंज अदालत अमीन को दें हर संभव सहयोग

अदालत की तरफ से न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किए जाने की स्थिति को देखते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि वह कब्जा दखल दिलवाने में अमीन अदालत की हर संभव सहायता करें। अमीन अदालत डिक्रीदार को विवादित्त सम्पत्ति पर कब्जा दिलवाना सुनिश्चित करें। अमीन अदालत 10 मई तक अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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