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Sonbhadra News: पिता-पुत्र ने घर में घुसकर मचाया था उत्पात, बालिका से छेड़छाड़-मारपीट में पुत्र को तीन वर्ष की कठोर कैद, पिता को अर्थदंड की सजा

Sonbhadra News: पिता को पुत्र के अपराध को शह देने का दोषी पाए जाने पर दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साढ़े छह वर्ष पुराने इस मामले की अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की।

Kaushlendra Pandey
Published on: 3 Dec 2024 4:55 PM IST
Son sentenced to three years rigorous imprisonment in girl molested-marpet, father sentenced to earthquake
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बालिका से छेड़छाड़-मारपीट में पुत्र को तीन वर्ष की कठोर कैद, पिता को अर्थदंड की सजा: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: शक्तिनगर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में घर में घुसकर 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़, शोर मचाने पर की गई मारपीट के मामले में बेटे को तीन वर्ष की कठोर कैद और साढ़े आठ हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, पिता को पुत्र के अपराध को शह देने का दोषी पाए जाने पर दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साढ़े छह वर्ष पुराने इस मामले की अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। अधिवक्ताओं की ओर से दी गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, अर्थदंड जमा होने के बाद 8 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे।

बालिका के साथ छेड़छाड़, विरोध पर पिता का सिर फोड़ने का था आरोप

अभियोजन पक्ष की तरफ से शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना कालोनी निवासी प्रिंस कुमार झां पुत्र ललित कुमार झा जो मूल निवासी बिहार प्रांत के जिला खगड़िया, थाना गोगारी, ग्राम भोजुआ का रहने वाला है के उपर नशे की हालत में घर का दरवाजा तोड़कर घर मे घुसने, 12 वर्षीय बालिका को गाली देते हुए, उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। प्रकरण में पीड़िता के पिता की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया था कि जब पीड़िता ने शोर मचाना शुरू कया तो वहां पास-पड़ोस के लोगों के साथ प्रिंस के पिता भी आ गए। वह अपने बेटे को समझाने की बजाय मारपीट करने लगे। यह देख प्रिंस ने कमर में खोसे शराब के बोतल से उनके सिर पर वार कर दिया जिससे सिर फट गया।

मई 2018 में हुई था वारदात, आठ गवाहों ने दर्ज कराया बयान

घटना 19 मई 2018 की दोपहर दो बजे के करीब हुई थी। उसी दिन शक्तिनगर थानें पिता-पुत्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए, मारपीट, छेड़छाड़ की धारा और पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। लगभग छह साल तक मामलेकी सुनवाई चली। सोमवार को इस मामले का फाइनल फैसला आया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई।

जानिए, किस अपराध के लिए कितनी हुई सजा

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक शक्तिनगर थाने में धारा 452, 354, 427, 323, 504, 506 आईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार झां को धारा 452, 354 आईपीसी के अपराध के लिए 2-2 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 427, 323 और 504 आईपीसी के अपराध के लिए 06-06 माह का कठोर कारावास, 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 8,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, पिता ललित झा को महज धारा 506 आईपीसी के लिए दोषी पाया गया और उन्हें इस अपराध के लिए 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।



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Shashi kant gautam

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