आजम खान के आए अच्छे दिन! हाईकोर्ट से मिली जमानत, अब जेल से आ जायेंगे बाहर

Azam Khan: क्वालिटी बार मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान को जमानत दे दी है।

Shishumanjali kharwar
Published on: 18 Sept 2025 3:06 PM IST
Azam Khan
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Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बुरे दिन अब समाप्त होने लगे हैं। क्वालिटी बार मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान को जमानत दे दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अब सपा नेता आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ जायेंगे। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बैंच ने यह निर्णय सुनाया है। 21 अगस्त को उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आजम खान अब जेल से बाहर आ जायेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने कोर्ट में जिरह की। आजम खान की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की गयी थी। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मई 2025 को आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि आजम खान पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगा था। बार स्वामी गगन अरोड़ा ने इस मामले की 21 नवंबर 2019 को शिकायत की थी। जिसके बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने मामले की एफआईआर दर्ज करायी थी।

पुलिस की ओर से चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। मामले की विवेचना के बाद सपा नेता आजम खान को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

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मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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