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हॉस्पिटल के पंजीकरण आदेश को निरस्त करने के आदेश पर रोक
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल व् अन्य की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल देवरिया का पंजीकरण निरस्त करने का सी एम् ओ के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल व् अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि कानून के तहत पंजीकरण निरस्त करने से पहले उसे अपने पक्ष में सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। याची अस्पताल का पंजीकरण 30 अप्रैल2020 तक मान्य है। 26 मई19 को अस्पताल का निरीक्षण किया गया और 27 मई को पंजीकरण मनमाने तौर पर निरस्त कर दिया गया।
कोई नोटिस नही दी गयी जब कि कानून में कार्यवाई से पूर्व सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है।जिसका पालन नही किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमानुसार पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की छूट दी है।
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