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बलिया के डिग्री कॉलेज में बढ़ी फीस लेने पर रोक, परीक्षा में बैठने देने का निर्देश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन नायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के डिग्री कालेजों में बढ़ी हुई फीस जमा कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि छात्रों के परीक्षा फार्म जमा कराकर उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाए।
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विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव पर कुलपति ने 24 अप्रैल 18 के आदेश से फीस बढ़ा दी है। याचिका में विश्वविद्यालय के अधिकार की वैधता को चुनौती दी गयी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने विवेकानंद गर्ल्स विद्यापीठ इब्राहिम पट्टी बलिया व 24 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी का कहना है कि छात्रों की फीस केवल अध्यादेश से बढ़ायी जा सकती है।
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विश्वविद्यालय को फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 51 व 52 के विपरीत कुलपति ने फीस वृद्धि की है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण विचारणीय है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय व सरकार से जवाब मांगा है।
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