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शंकराचार्य स्वरूपानंद को माघ मेला में जमीन देने से किया गया इंकार
इलाहाबाद : बद्रिकाश्रम ज्योतिषपीठ शंकराचार्य मठ के नाम माघ मेला प्रयाग में जमीन व सुविधाएं न देने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने स्वयं को ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य मानते हुए माघ मेले में जमीन व सुविधाएं दिये जाने की याचिका दाखिल कर मांग की है।
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इनका कहना है कि माघ मेला प्रशासन इनके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जबकि भारत धर्म महामण्डल व विद्वत परिषद ने उन्हें बतौर शंकराचार्य पट्टाभिषेक कर दिया है। याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह की खण्डपीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि 9 जनवरी को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रत्यावेदन पर निर्णय कर मेला प्रशासन ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है।
इस पर कोर्ट ने शंकराचार्य के अधिवक्ता को कहा कि वह याचिका संशोधित कर जमीन देने से इंकार करने के प्रशासन के निर्णय को चुनौती देंगे तभी इस याचिका की आगे सुनवाई हो सकती है। डी.जी.सी.राजस्व की राय पर मेला प्रशासन ने स्वरूपानंद को जमीन देने से इंकार किया है।
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