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यू.पी.बार काउंसिल चुनाव में पोस्टर-बैनर पर रोक,चुनाव प्रचार को लेकर बनी गाइड लाइन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यू.पी.बार काउंसिल चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा पोस्टर बैनर आदि का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार को लेकर 31 जनवरी 2005 के अपने आदेश को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। ग्रेटर आगरा बार एसोसि
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यू.पी.बार काउंसिल चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा पोस्टर बैनर आदि का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार को लेकर 31 जनवरी 2005 के अपने आदेश को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह आदेश दिया।
याचिका पर अधिवक्ता महेश शर्मा और शशांक शेखर मिश्र ने पक्ष रखा।अधिवक्ताओं का कहना था कि बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियांे ने आगरा सिविल कोर्ट के हेरिटेज बिल्डिंग को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया है जबकि हाईकोर्ट 31 जनवरी 2005 में बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि चुनाव प्रचार को लेकर गाइडन लाइन बनायी जाए।
बार काउंसिल ने नामांकन करने वाले प्रत्याशियों से हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन करने का शपथ पत्र भी लिया है। इसमें यह है कि अधिवक्ता व्यक्तिगत जनसंपर्क के अतिरिक्त प्रचार के किसी भी साधन या माध्यम का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बावजूद प्रत्याशियों द्वारा जमकर प्रचार सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह अपना प्रत्यावेदन चुनाव अधिकारी को दें तथा चुनाव अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करायें।
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