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विजय माल्या की कंपनी के चार सीनियर अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिश सचदेवा ने धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरिज के चार सीनियर अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
लखनऊ : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिश सचदेवा ने धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरिज के चार सीनियर अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर वी शेखर मूर्ति, उप्र व उतराखंड के ब्रांच मैनेजर सेल्स अखिल शारदा, हिमांशु तिवारी व अरविंद पाधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। बावजूद इसके चारों अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
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यह है मामला
धोखाधड़ी का यह मामला थाना हुसैनगंज से संबधित है। 16 सितंबर, 2018 को अनुज्ञापी- एफएलवी 2वी बिहाईव एल्कोवेव के प्रबंधक संजीत जायसवाल ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उन्होंने मेसर्स यूनाइटेड बे्रवरीज लिमिटेड, नई दिल्ली को तीन ट्रक बीयर का आर्डर दिया था। जिसके एवज में 92 लाख 98 हजार 902 रुपए का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन उन्हें आर्डर की डिलीवरी नहीं दी गई और न इस बाबत कोई जवाब ही दिया गया। एक मार्च, 2019 को विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में इन चारों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468 व 471 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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