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इलाहाबाद : चीनी स्टाक बेचकर वितरित करने पर हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केशरइंटर प्राइजेज बरेली का चीनी स्टाक की नीलामी कर खाते में जमा करने के आदेश के विपरीत दो करोड़ से अधिक रूपये किसानों को भुगतान करने पर नाराजगी व्यक्त की है, और जिलाधिकारी को गलत तरीके से भुगतान की गयी राशि दो करोड़ का बैंकरचेक के साथ 23 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चीनी बेच कर पूरी राशि अलग खाते में जमा करने का आदेश दिया था।
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लगभग छह करोड़ की बिक्री हुई चार करोड़ जमा है और दो करोड़ से अधिक किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया। कोर्ट ने जिलाधिकारी को चेतावनी दी है कि यदि पूरी राशि बैंकर चेक के जरिए पेश नहीं किया गया तो कोर्ट जिलाधिकारी पर अवमानना कार्यवाही करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खण्डपीठ ने इलाहाबाद बैंक की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बैंक से लोन लिया गया। इसे एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोर्ट आदेश के विपरीत हुए भुगतान पर कार्यवाही की जायेगी। सुनवाई 23 मई को होगी।
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