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यूपी में सफेद मिट्टी के तेल बेचने को मिली मंजूरी, कालाबाजारी पर नपेंगे उपभोक्ता और डीलर
लखनऊ: यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों में सफेद मिट्टी के तेल की फ्री सेल को अनुमति दे दी है। इस व्यवस्था के अधीन यदि तेल कम्पनियां अपने पुराने थोक विक्रेताओं के माध्यम से वितरण की व्यवस्था करती हैं तो इसके लिए थोक विक्रेताओं को अलग से भूमिगत टैंक लगाना होगा।
साथ ही इसके भंंडारण, विक्रय और वितरण की पारदर्शिता को देखते हुए सफेद मिट्टी तेल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के मिट्टी तेल का लेखा-जोखा अलग रखा जाएगा। इसकी कालाबाजारी होनेे पर उपभोक्ता और थोक विक्रेता डीलर पर कार्यवाही होगी।
नए थोक विक्रेताओं की हो सकती है नियुक्ति
-तेल कम्पनियां नए थोक विक्रेताओं की नियुक्ति कर सकती हैं।
-लाइसेंस के लिए सभी औचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
-उद्योगों में यदि सफेद मिट्टी तेल का उपयोग होता है।
-तो ऐसे उपभोक्ताओं को एक टैंकर लोड की आपूर्ति सीधे नजदीकी विक्रय केंद्र से होगी।
-जिन छोटे उपभोक्ताओं को एक टैंकर लोड से कम तेल की जरूरत होगी।
-उन्हें अपनी मांग तेल कम्पनी के नियंत्रण के प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
-तेल कम्पनी इसके लिए अलग से भूमिगत टैंक में तेल रखेंगे।
-20 लीटर या इससे कम जरूरतों वाले छोटे उपभोक्ताओं की मांग को थोक डीलर करेगा।
-फुटकर तेल विक्रय के लिए किसी अन्य फुटकर विक्रेता की सेवा नहीं ली जा सकेगी।
-जिन केरोसिन डीलर के पास (पूर्व फार्म—13) भण्डारण का लाइसेंस है।
-ऐसे नान पीडीएस सुपरीरियर केरोसिन आयल के व्यापार के लिए लाइसेंस लेना होगा।
-राज्य स्तरीय तेल समन्वयक भारतीय तेल निगम और आयुक्त खाद्य एवं रसद रखेंगे नजर।
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