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यूपी बोर्ड परीक्षा की केन्द्र निर्धारण नीति को चुनौती, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड की केंद्र निर्धारण नीति के शासनादेश को चुनौती देने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कहा गया है कि परीक्षा केन्द्र निर्धारण को लेकर बनी शासन की नीति अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल है |
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सावित्री देवी इंटर कॉलेज सोनई करछना की प्रबंध समिति व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि अधिनियम में केंद्र की परिभाषा के मुताबिक किसी विद्यालय में पंजीकृत बोर्ड परीक्षार्थी किसी दूसरे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय विधिक प्रभाव से स्वयं परीक्षा केंद्र होते हैं।
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