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UP: हाईकोर्ट का प्रदेश में विवाह पंजीकरण नियमावली जल्द लागू करने का निर्देश
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि सूबे में अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली शीघ्र लागू की जाए। सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसे अनुमोदन हेतु राज्यपाल के समक्ष भेजा गया है। अनुमोदन मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
अपनी मर्जी से विवाह करने वाले जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, कि 'हाईकोर्ट में विवाह करने वाले जोड़े बड़ी संख्या में संरक्षण के लिए याचिका दाखिल करते है। इनके विवाह के सत्यापन का कोई जरिया नहीं होता है। कोर्ट द्वारा इन्हें हिन्दू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह पंजीकरण कराने को आदेश दिया जाता है।'
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने 2014 में एक याचिका में प्रदेश सरकार को अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार हलफनामा दाखिल कर शीघ्र नियमावली लागू करने का आश्वासन दिया था, मगर इसके बाद कुछ नहीं किया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने यहां अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली लागू करने का निर्देश दिया था।
21 अगस्त से पूर्व लागू हो नियमावली
अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी और स्थायी अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि नियमावली तैयार कर ली गई है। इसमें आवश्यक संशोधन भी कर लिए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह राज्यपाल के यहां अनुमोदन के लिए भेजी गई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 21 अगस्त से पूर्व नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है।
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