TRENDING TAGS :
यूपी पंचायत चुनावः जारी हुई आरक्षण अधिसूचना, रोटेशन सिस्टम लागू
राज्य सरकार ने प्रदेष में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए चल रहे आरक्षण और आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण लागू किया है।
लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेष में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए चल रहे आरक्षण और आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण लागू किया है। प्रदेश के 826 ब्लाक, 58194 ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है। आरक्षण नीति में 1995 से 2015 में हुए आरक्षण को संज्ञान में रखा गया है।
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा लेकिन जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज
मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के 826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा। साथ ही जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी। 2 से 3 मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत के आरक्षित प्रदेशिक आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी द्वारार प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, 4 दिन में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जिसे भी आपत्ति करनी है लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। फिर 10 से 12 मार्च के बीच आई हुई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
ये भी पढ़ें : यूपी में निर्यात को बढ़ावा, मार्च में बड़ी तैयारी, ये प्रदर्शनी होंगी आयोजित
पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू
उन्होंने कहा कि एससी, ओबीसी, महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थीं जो आज तक शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए नहीं आरक्षित हुईं हैं। वहीं, 7 ऐसी जिला पंचायतें हैं, जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुईं।
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। पंचायत चुनाव में 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वह इस चुनाव में नहीं होगी। कोई ऐसा पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है वह ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, इसी तरह कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुआ तो इस बार हो सकता है।
प्रदेश में अप्रैल माह में 58194 ग्राम पंचायतों, 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लाक प्रमुखों व 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा।
श्रीधर अग्निहोत्री
ये भी पढ़ें : औरेया की महिलाएंः कुछ ने कराई मुफ्त नसबंदी, तो कोई भिड़ी विधायक से
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!