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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के खिलाफ याचिका खारिज
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 को निरस्त कर नये सिरे से कराने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। सरकार की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि प्रथम पाली में पेपर लीक की शिकायत नहीं है और दूसरी पारी में 18 व 19 जून 18 को हुई परीक्षा को लेकर विवाद को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्वयं ही द्वितीय पाली की परीक्षा 25 व 26 अक्टूबर को कराने का फैसला लिया है। ऐसे में पूरी परीक्षा नये सिरे से कराने का औचित्य नहीं है। 19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा ने धीरेन्द्र कुमार व 25 अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता विक्रम बहादुर यादव ने पक्ष रखा। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती परीक्षा दो पालियों में हुई। इलाहाबाद व एटा जिले के एक एक केन्द्र पर प्रथम पाली में ही द्वितीय पाली के पेपर गलती से वितरित कर दिये गये। ऐसे में परीक्षा की सुचिता सवालों के घेरे में है। सरकार की तरफ से कहा गया कि शिकायत पर कदम उठाये गये है।
प्रथम पाली की परीक्षा पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। द्वितीय पाली का पेपर प्रथम पाली में बंटने से पेपर लीक की संभावना नहीं है। प्रथम पाली पर आपत्ति नहीं है दूसरी पाली की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
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आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस नहीं हो सकता निरस्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याची की रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त करने के जिलाधिकारी बलिया के आदेश को रद्द कर दिया हैै और जिलाधिकारी को निये सिरे से तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका मंजूर होने का यह आशय नहीं है कि याची का लाइसेंस स्वतः बहाल हो गया। कोर्ट ने कहा कि याची चाहे तो नियमानुसार लाइसेंस का आवेदन दे सकता है और यदि वह शस्त्र नियमावली 2016 के तहत पात्र पाया जाता है तो एक माह मे आवेदन पर आदेश पारित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने रामभवन यादव की याचिका पर दिया है। याची अधिवकता परवेज इकबाल का कहना था कि याची के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई जिसके आधार पर 4 जुलाई 09 को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
याची ने लंका थाना, वाराणसी में शस्त्र जमा कर दिया है। याची का कहना है कि उसने शस्त्र लाइसेंस का दुरूपयोग नहीं किया है। कोर्ट के कई निर्णय हैं जिनके तहत आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता।
बवाल व तोड़फोड़ की घटना पर दो केस चलाने पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के जीवनपुर थाना क्षेत्र में अंजान शहीद तिराहे पर 7 सितम्बर 17 को धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व बवाल को लेकर एक ही घटना पर दो मुकदमे चलाने पर सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और विपक्षी को नोटिस जारी की है तथा राज्य
सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यू.सी.त्रिपाठी ने दयाराम चैहान व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पाण्डेय ने बहस की।
याची का कहना है कि उसके बेटे का अपहरण हो गया जिसकी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो गांव वालों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसकेा लेकर दो एफआई आर दर्ज हुए और दो चार्जशीट पर दो मुकदमे कायम हुए है। कोर्ट ने कहा एक घटना पर दो मुकदमे चलाने का
मुद्दा विचारणीय है।
बीएचयू एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति वैधता की चुनौती याचिका पर केन्द्र
सरकार व विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। साथ ही नियुक्त दो सहायक प्रोफेसरों डा.वीरेन्द्र कुमार मिश्र व डा.सुनीता वर्मा को नोटिस जारी की है।
याचिका की सुनवाई दस दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह ने डा.राजीव प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर
अधिवक्ता शैलेन्द्र ने बहस की। याची का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा पर अयोग्य लोगों का चयन किया गया है। चयन में नियमों का उल्लंघन किया गया। याचिका में नियम विरुद्ध नियुक्ति निरस्त करने की मांग की गयी है।
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