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अप्ट्रॉन के कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति देने पर विचार करें
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
35 कर्मचारियों की ओर से याचिकाएं दाखिल करते हुए स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यूपी एजुकेशन के 30 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया था कि अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड के बंद होने के बाद याची कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा विभाग के स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान) में खपाया गया था।
30 जनवरी के आदेश के द्वारा उन सभी को बेसिक शिक्षा विभाग से रिलीव कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात जस्टिस आरएस चौहान की बेंच ने 30 जनवरी के आदेश में कोई गलती नहीं पाई।
हालांकि कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के 61 रिक्त सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए पद के लिए योग्यता धारण करने वाले याचियों को नियुक्त किए जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उक्त कार्यवाही दो माह में पूरी करने को कहा है।
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