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HC: यश भारती पुरस्कार मामले में सरकार का जवाब, कहा- हमने योग्य व्यक्तियों को ही दिया सम्मान
UP: मुख्यमंत्री कराएंगे यश भारती पुरस्कार की जांज, मैत्रेय परियोजना पर लगाई रोक
लखनऊ: हाईकोर्ट ने यश भारती पुरस्कार को मनमाने तरीके से बांटने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर याची को तीन हफ्ते में प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल करने का समय दिया है।
यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने एक स्थानीय एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि साल 2012 से 2016 के बीच यश भारती पुरस्कारों को मनमाने तरीके से बांटा गया है जिसकी समीक्षा होनी चाहिए।
सुनवायी के दौरान बेंच का मत था कि इन पुरस्कारों के लिए निश्चित दिशानिर्देश होने चाहिए। क्योंकि पुरस्कारों के लिए पैसा सरकारी खजाने से दिया जाता है। वहीं सरकार की ओर से प्रति शपथपत्र दायर कर कहा गया है कि राज्य सरकार ने योग्य व्यक्तियों को ही दिया है।
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