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असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन में उठा विवाद, कानूनी पेंच में फंसी नियुक्तियाँ
इलाहाबाद: हायर एजूकेशन सर्विस सेलेक्शन कमीशन द्वारा सहायक प्रोफेसरों के 102 पदों पर भर्ती में नया विवाद पैदा हो गया है। इस परीक्षा में दो स्तर पर आरक्षण का लाभ दिए जाने का मामला सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गयी है, जिस पर 8 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले के अनुसार आयोग की तरफ से भूगोल विषय में 102 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसमें 72 पद अनारक्षित, 18 ओबीसी और 12 पद एससी वर्ग के है।
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कहा गया है, कि सामान्य के 72 सीटों में 33 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के चयनित किए गये हैं। 33 में से 26 अभ्यर्थियो को लिखित परीक्षा के साथ इन्टरव्यू मे भी आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। यानि इन अभ्यर्थियों को दो चरणो में आरक्षण का लाभ दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयो में कहा है, कि किसी भी चयन प्रक्रिया में यदि एक चरण में आरक्षण का लाभ दे दिया गया है, तो दूसरे चरण की प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ दिया जाना गलत है।
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