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यूपी में 30 दिन में हल होंगे फसल बीमा के मामले, तय समय में देना होगा बीज-खाद
दरअसल, किसानों को खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन आदि सुविधाएं तय समय में उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग को जनहित गारन्टी अधिनियम में रखा गया है। इसके अनुसार जिला कृषि अधिकारी बीज (जायद, खरीफ एवं रबी) की उपलब्धता 30 दिन के अन्दर करेंगे, इसी प्रकार जिला कृषि रक्षा अधिकारी जायद, खरीफ एवं रबी सीजन के लिए कृषि रक्षा रसायन की उपलब्धता 30 कार्य दिवसों में किसानों को उपलब्ध कराएंगे।
जिला कृषि अधिकारी को बीज-उर्वरक, उपप्रभागीय कृषि विस्तार अधिकारी को कृषि यंत्र और कृषि रक्षा अधिकारी को कृषि रक्षा रसायन-कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम के तहत 30-30 कार्यदिवसों में करनी होगी।
यदि तय समय में किसानों को खाद-बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि 30 दिन में या द्वितीय अपीलीय अधिकारी मण्डलीय सयुंक्त निदेशक कृषि के लिए निर्धारित अवधि 15 दिन में उपलब्धता तय कराएंगे।
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