Sonbhadra: सीमा पार आने-जाने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर, तस्करी के खिलाफ चल रहा अभियान, दुष्कर्म आरोपी को मिली 10 साल की सजा

Sonbhadra: मंडलायुक्त विंध्याचल मण्डल योगेश्वर राम मिश्र और पुलिस उपमहानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरके भारद्वाज ने शुक्रवार को जिले का दौरा कर चुनावी तैयारियां जांची। साथ ही दुष्कर्म की शिकार सोनभद्र की बेटी को साढ़े तीन वर्ष बाद न्याय मिल ही गया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 25 Feb 2022 11:07 PM IST
Rajendra Kumar principal assistant of DIOS office in sonbhadra news today
X

Rajendra Kumar principal assistant of DIOS office in sonbhadra news today (फोटो- सोशल मीडिया)

 

Sonbhadra: मंडलायुक्त विंध्याचल मण्डल योगेश्वर राम मिश्र और पुलिस उपमहानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरके भारद्वाज ने शुक्रवार को जिले का दौरा कर चुनावी तैयारियां जांची। कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियां की समीक्षा की और व्यवस्था बेहतर रखने के लिए कई निर्देश भी दिए।

इस दौरान आचार संहिता के पालन, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण, बूथों की स्थिति, अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करी और अवैध कैश के संचरण को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान की स्थिति जानी। सीमा क्षेत्र में होने वाली आवाजाही पर भी सतर्क नजर रखने के निर्देश दिए।

वाहनों पर कड़ी नजर रखने की भी हिदायत

नक्सल मूवमेंट वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों को लेकर किए गए सुरक्षा प्रबंध आदि के बारे में जरूरी मालूमात हासिल किए। नेटवर्क विहीन इलाकों में रेडियो वायरलेस सेट आदि की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी हासिल की।

समीक्षा बैठक करने के बाद राजकीय पालिटेक्निक कॉलेज लोढ़ी में स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर बनाए गए पुलिस फोर्स के घेरे आदि के बारे में जानकारी ली। यहां प्रकाश और विद्युत व्यवस्था का जायजा लेने के साथ इसे बेहतर रखने के निर्देश दिए।

सीमा पार से आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही स्टैटिंक सर्विलांस टीम के जरिए नियमित चेकिंग कराते रहने की भी हिदायत दी। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए भी सहेजा।

डीएम टीके शिबू, पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने उन्हें चुनावी तैयारियों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराईं और मंडलायुक्त और डीआईजी से मिले निर्देश के क्रम में त्वरित और सजगतापूर्ण कार्रवाई के लिए संबंधितों को निर्देशित भी किया।

Sonbhadra : सोनभद्र की बेटी को साढ़े तीन साल बाद मिला न्याय, चक्की पर आटा ले जा रही नाबालिग से किया था दुष्कर्म, मिली 10 वर्ष की कैद

आखिरकार दुष्कर्म की शिकार सोनभद्र की बेटी को साढ़े तीन वर्ष बाद न्याय मिल ही गया। चक्की पर आटा लेने जा रही नाबालिक को रास्ते से पकड़कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है।

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस मामले का फैसला सुनाया और दोषसिद्ध पाकर दोषी जगत नारायण खरवार को 10 वर्ष के कारावास तथा एक लाख पांच सौ अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा मेंएक वर्ष अतिरिक्त कैद का निर्णय पारित किया गया। अर्थदंड की पूरी धनराशि जमा होने के बाद पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।

यह है पूरा वाकया

अभियोजन कथानक के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2018 को तहरीर दी। उसमें आरोप लगाया कि 13 दिसंबर 2018 को रात्रि 6-7 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी आटा चक्की पर आटा लेने जा रही थी। तभी रास्ते में म्योरपुर थाना क्षेत्र के सोढो गांव निवासी जगतनारायण खरवार पुत्र मनराज खरवार ने उसे रास्ते में पकड़ ले लिया और उसे खिंचते हुए ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवचेना शुरू की।

विवेचना के दरम्यान पर्याप्त सबूत मिलने पर जगत नारायण खरवार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से गवाहों का बयान और दलीलें प्रस्तुत की गईं। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद, गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए शुक्रवार को दोषी जगतनारायण खरवार को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष के अतिरिक्त कैद का आदेश पारित किया गया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में ही समाहित की जाएगी।

वहीं अर्थदंड के रूप में तय की गई धनराशि एक लाख पांच सौ रुपये जमा होने के बाद पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि और सत्य प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने पैरवी की।

Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!