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Sonbhadra News: दलित महिला को मृत बताकर भाइयों के नाम की जमीन, DM के स्टेनो सहित छह को कोर्ट ने किया तलब
Sonbhadra news in hindi: दलित महिला को मृतक दिखाकर उसकी 9 बीघा 2 विस्वा भूमि पिछड़ी जाति के 3 सगे भाइयों के नाम करने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीएम के स्टेनो सहित 6 लोगों को सुनवाई के लिए कोर्ट में तलब किया गया है।
दलित महिला को मृत बताकर पिछड़ी जाति के 3 भाइयों के नाम की जमीन।
Sonbhadra News In Hindi: दलित महिला को मृतक दिखाकर उसकी 9 बीघा 2 विस्वा भूमि पिछड़ी जाति के 3 सगे भाइयों के नाम करने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीएम के स्टेनो सहित 6 लोगों को सुनवाई के लिए कोर्ट में तलब किया गया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। वहीं, इस मामले में पुलिस की तरफ से दाखिल अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दी गई। मामले में डीएम के स्टेनो के अलावा राजस्व निरीक्षक हरिशंकर मिश्रा, लेखपाल विनोद कुमार दुबे, सगे भाइयों हरिशंकर, शिवसरन व तेजबली को 7 नवंबर 2021 को समन के जरिए कोर्ट में तलब किया गया है।
यह है मामला
घोरावल कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ लहास गांव की मंगुरी ने 19 अक्तूबर 2021 को अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया। दलील दी कि आरोपी पिछड़ी जाति के हैं जो अनुसूचित जाति के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन विभेदक ने इस बात का विचार - विमर्श नहीं किया। भू-स्वामिनी के जीवित होने के बावजूद जमीन की विरासत कर दी गई। आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी ने पिछड़ी जाति के भाइयों के पिता का नाम मंगुरी लिखकर कागजात तैयार कर आपराधिक षडयंत्र किया है।
डीएम के स्टेनो के अलावा राजस्व निरीक्षक हरिशंकर मिश्रा, लेखपाल विनोद कुमार दूबे पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। पिछड़ी जाति के सगे भाई हरिशंकर, शिवसरन और तेजबली पर अनुसूचित जाति के वारिस के रूप में फर्जी विरासत कराने का आरोप दर्ज है। घोरावल पुलिस ने इस मामले में 21 जून 2018 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। पीड़िता 19 अक्तूबर 2021 को न्यायालय में हाजिर हुई और प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कर सुनवाई की मांग की।
वहीं, अदालत ने महिला के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। उसके आधार पर मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दी और प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए धारा 190 (1) सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेते हुए डीएम के स्टोनो सहित छह को सुनवाई के लिए 27 नवंबर 2021 को तलब कर लिया।
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