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मंत्री रीता जोशी का घर जलाने के केस में आरोपी के खिलाफ हुआ कुर्की का आदेश
लखनऊ : योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के घर मे तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई (प्रदूषण) विनीता सिंह ने एक अभियुक्त दृगपाल सिंह उर्फ राजू सिंह के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का आदेश दिया है, वही एक अन्य अभियुक्त गोविन्द वल्लभ पंत के खिलाफ फरारी की उद्गघोषणा जारी की है।
अदालत ने उक्त आदेश मामले के विवेचक/निरीक्षक सीबीसीआईडी ओपी सिंह की अर्जी पर पारित किए।
थाना हुसैन गंज अन्तर्गत 15.7.2009 को इंस्पेक्टर बलराम सरोज ने रिपोर्ट लिखाई कि सूचना मिली कि कुछ लोग रीता बहुगुणा के योजना भवन के पास स्थित मकान में तोड़फोड़ व आगजनी कर रहे है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलवाया व कुछ लोगों को पकड़ा।
बाद में शासन ने 19.7.2009 को मामले की विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी।
सीबीसीआईडी ने मामले की जांच कर दस लोगों राज किशोर गुप्ता,नदीम अहमद, योगेश तिवारी,दया नन्द तिवारी,सिराज अहमद, अरशद, जितेंद्र कुमार सिंह, इन्तजार अहमद आब्दी उर्फ बाबी, दृगपाल सिंह उर्फ राजू सिंह व गोविन्द वल्लभ पंत के खिलाफ अन्तर्गत धारा 147,148,149,436,307,427,व 504 भ.द.स.के तहत अदालत में 9.11.2017 को आरोप पत्र दाखिल किया जिस पर अदालत ने 20.11.2017 को संज्ञान लेकर तलब किया।
अदालत में अरशद व योगेश तिवारी हाजिर हुए व अन्य लोगों को जरिये सम्मन तलब करते हुए सुनवाई की तिथि आगामी 5 फरवरी 2018 अदालत ने नियत की है।
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