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पहले बिहारी, फिर बाहरी! बिहार में शिक्षा बहाली में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी, CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
Bihar Domicile Policy: एक्स पर किये गये पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि नवंबर 2025 में सरकार के बनने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
Bihar Domicile Policy
Bihar Domicile Policy: बिहार सरकार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करेगी। इसके तहत पहले बिहार के नागरिकों को प्राथमिकता मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए डामिसाइल नीति लागू होने की जानकारी दी। एक्स पर किये गये पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि नवंबर 2025 में सरकार के बनने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।
उन्होंने आगे लिखा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार में रहने वाले निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं। यह टीआरई-4 से ही लागू कर दिया जाएगा। साल 2025 में टीआरई-4 और 2026 में टीआरई-5 का आयोजन होगा। टीआरई-5 के आयोजन के पहले एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दे दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पटना में छात्र डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का यह प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में चल रहा है। छात्रों की मुख्य मांग यह है कि बिहार में निकलने वाली सभी सरकारी भर्तियों में 90-95 फीसदी आरक्षण बिहार के मूल निवासियों के लिए लागू कर दिया जाए। छात्रों की यह भी मांग है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की जगह बिहार में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता की लंबे समय से उठ रही थी मांग
बिहार में सरकारी भर्तियों में मूल निवासियों को आरक्षण देने की मांग काफी लंबे अरसे से उठ रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू करने की घोषणा कर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में बिहार कैबिनेट में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया था। जिसके तहत बिहार में सरकारी भर्तियों में महिलाओं को मिलने वाले 35फीसदी आरक्षण का लाभ अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।
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