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दूरस्थ बीटीसी वाले शिक्षामित्र भी बन सकते हैं असिस्टेंट टीचर : HC
लखनऊ: दूरस्थ माध्यम (कॉरसपॉडेंस) से दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग कर प्राथमिक विद्यालयों में असिस्टेंट टीचर बनने की राह देख रहे हजारों शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से 9 अप्रैल 2016 को जारी सर्कुलर का हवाला देकर ऐसे शिक्षामित्रों केा भी असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती के योग्य करार दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से 26 जून 2016 को असिस्टेंट टीचरेां की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रकिया में इन शिक्षामित्रों को भी शामिल होने का हक मिल गया था। इससे पहले दूरस्थ माध्यम से बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को आशंका थी कि उन्हें असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती के अयोग्य माना जाएगा।
अंजलि और अन्य शिक्षामित्रों की ओर से दायर की गई करीब एक दर्जन रिट याचिकाओं में मांग की गयी थी कि याचियेों ने दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम पूरा किया है, जिसे सरकार की मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन उन्हें असिस्टेंट टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन नहीं करने दिया जा रहा है। कोर्ट ने पूर्व में एक अंतरिम आदेश पारित कर उन्हें अप्लाई करने की छूट दे दी थी, लेकिन उनका रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा रखी थी।
सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा सचिव की और से 9 अप्रैल 2016 को जारी एक सर्कुलर को पेश किया गया और कहा गया कि इसी सर्कुलर के आधार भर्ती प्रकिया आगे बढ़ायी जाएगी। इसमें दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को भर्ती के येाग्य माना गया था। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने उक्त सर्कुलर के आधार पर सारी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।
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