पाकिस्तानी महिला से शादी करना जवान को पड़ा भारी , CRPF ने नौकरी से किया बर्खास्त

सीआरपीएफ ने जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी छिपाने और जानबूझकर उसे वीजा की वैधता से अधिक समय तक शरण देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है

Newstrack          -         Network
Published on: 3 May 2025 8:54 PM IST (Updated on: 3 May 2025 10:33 PM IST)
CRPF Jawan
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CRPF Jawan Dismissed for Hiding His Marriage to Pakistani Woman (Photo: Social Media)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शनिवार को एक जवान को बर्खास्त कर दिया। उन पर आरोप था कि उसने एक पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की जानकारी छिपाई । सीआरपीएफ ने बयान जारी कर कहा कि जवान का आचरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है। सीआरपीएफ ने एक बयान में कहा, सीटी/जीडी मुनीर अहमद, जो 41 बटालियन में तैनात थे, को एक पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी छिपाने और जानबूझकर उसे वीजा की वैधता से अधिक समय तक शरण देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था निकाह

बर्खास्तगी से पहले मुनीर अहमद को जम्मू-कश्मीर से भोपाल स्थानांतरित किया गया था। बता दें, 2023 में मुनीर अहमद ने पाकिस्तान के सियालकोट की मीनल खान से शादी करने के लिए सीआरपीएफ से अनुमति मांगी थी। हालांकि, विभाग से अनुमति मिलने से पहले ही उन्होंने मई 2024 में मीनल से शादी कर ली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और पाकिस्तान के मौलवियों द्वारा संपन्न कराई गई थी। यह मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द किए गए और मीनल खान को जम्मू से उनके देश वापस भेजा गया।

भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा किया कैंसल

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही स्पष्ट चेतावनी जारी की गई थी कि 48 घंटे के भीतर यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस कार्रवाई से पहले पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। नतीजतन, कई पाकिस्तानी नागरिक सीमा पर घंटों तक गेट खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से गेट नहीं खोले गए, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए।

लॉन्ग टर्म वीजा धारकों पर नहीं पड़ेगा असर

लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर सरकार के हालिया फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। आमतौर पर यह वीजा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई को दिया जाता है, जिसकी अवधि 1 से 5 साल होती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, उसमें लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकों से शादी करने वाली पाकिस्तानी महिलाएं भी इस कार्रवाई से प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि इस फैसले के बीच कई भावनात्मक दृश्य भी सामने आए, जहां मां-बेटा या पति-पत्नी अचानक एक-दूसरे से जुदा हो गए।

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Shivam Srivastava

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