Supreme Court ने पूछा, जब 60% महिला जज हैं तो आरक्षण क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए चैंबर आरक्षण पर सुनवाई में कहा—जब न्यायपालिका में 60% पद महिलाओं के पास हैं तो चैंबर आवंटन में आरक्षण क्यों ज़रूरी?

Ramkrishna Vajpei
Published on: 13 Oct 2025 4:34 PM IST
Supreme Court News (image from Social Media)
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Supreme Court: महिला वकीलों को चेम्बर आवंटन में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल किया कि जब न्यायिक सेवा के 60 फीसद पदों पर महिला न्यायिक अधिकारी काबिज हैं तो ऐसे में महिला वकीलों को चेम्बर आवंटन में आरक्षण की दरकार क्यों है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर की विभिन्न अदालतों और बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों को प्रोफेशनल चैंबर/केबिन आवंटित करने के लिए एक समान और लैंगिक रूप से संवेदनशील नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

लाइव ला की एक रिपोर्ट के अनुसार याचिका में भविष्य में होने वाले आवंटनों में महिला वकीलों के लिए चैंबर/केबिन आरक्षित करने या उन्हें प्राथमिकता देने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें उन महिला वकीलों के लिए चैंबर/केबिन के निर्माण और प्राथमिकता आवंटन की भी मांग की गई है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 25 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की है और जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रतीक्षा सूची में हैं।

जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाला बागची की पीठ ने आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चेम्बरों की अवधारणा को खत्म किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर

इसके बजाय, कार्य केंद्र, सामान्य बैठक स्थल और मुवक्किलों से मिलने के लिए कमरे बनाए जा सकते हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा कि नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण वकीलों की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील की बात सुनने के बाद, पीठ शुरू में महिला वकीलों के लिए 'आरक्षण' दिये जाने के निर्देश देने पर सहमत नहीं दिखी। पीठ ने गौर किया कि महिलाओं ने अपनी योग्यता के आधार पर हर क्षेत्र में, खासकर न्यायपालिका के क्षेत्र में, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने बताया कि चैंबर/केबिन आवंटन एक बुनियादी ढाँचागत लाभ है जिसका योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद, पीठ ने सुझाव दिया कि महिला वकीलों के लिए न्यायालय से संबद्ध क्रेच सुविधाओं आदि के प्रावधान पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि कई युवा महिला पेशेवरों को पारिवारिक दबावों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ती है। न्यायमूर्ति कांत ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि महिलाओं की तरह, विशेष आवश्यकता वाले वकीलों के लिए भी मांगी गई राहत पर विचार किया जा सकता है।

अंततः, पीठ ने याचिका पर केंद्र, सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव, एससीबीए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता, जो महिला अधिवक्ता हैं, का दावा है कि 15-25 वर्षों के अभ्यास के बावजूद, उन्हें कोई चैंबर या व्यावसायिक स्थान आवंटित नहीं किया गया है और वे एससीबीए की प्रतीक्षा सूची में हैं। उनका कहना है कि वर्तमान चैंबर आवंटन योजना में महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई सकारात्मक कोटा या आरक्षण नहीं है और हाल ही में हुए आवंटन (जुलाई-अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के डी ब्लॉक में 68 क्यूबिकल) महिला अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दिए बिना किए गए थे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने महिला वकीलों को प्राथमिकता आवंटन के निर्देश दिए थे।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चैंबर/केबिन स्पेस के रूप में बुनियादी ढाँचे की कमी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(जी) और 21 के तहत महिला अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।

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